भागलपुर. अनाधिकृत आरक्षण का लाभ लेने के मामले में भागलपुर जिले से आठ यूपी की शिक्षिकाओं को हटाये जाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने स्टे लगाते हुए विभाग को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. न्यायालय से आदेश मिलने के बाद सभी आठ शिक्षिकाएं मंगलवार को फिर से योगदान करने डीईओ कार्यालय पहुंची थी. सभी शिक्षिकाओं ने लिखित आवेदन देकर कहा कि मामला संख्या 1706, वर्ष 2024 के सुनवाई के आलोक में पारित न्यायादेश में उनलोगों को हटाये जाने के ज्ञापांक 4374, 14 नवंबर 2024 को स्थगित कर दिया गया है. न्यायादेश के आलोक में फिर से योगदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. बताया कि पदाधिकारियों ने मामले में कानून संगत निर्णय लेने का आश्वासन दिया है. जानकारी मिली कि यूपी की शिक्षिकाओं द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के पर जिले के 40 शिक्षिकाओं का हटाया गया था, जिसमें कुल 34 शिक्षिकाएं विभागीय आदेश के विरोध में उच्च न्यायालय गयी थी.
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