Darbhanga News: दरभंगा. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने शिक्षक पर जानलेवा हमला के एक मामले में दोषी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के चकजोहरा निवासी अब्दुल जलील के शिक्षक पुत्र अली अशरफ को 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. घटना के 29 वर्ष बाद अदालत ने न्यायालय दोषी को सजा सुनाई है. अदालत ने विगत 09 जून को आरोपित अली अशरफ को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की थी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ललन कुमार ने बहस किया. अपर लोक अभियोजक के अनुसार विशनपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी तैयब हसन के पुत्र इजहारुल हसन ने 1996 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आरोप लगाया था कि 29 मार्च 1996 की शाम 07 बजे खुर्शीद हसन एक अन्य व्यक्ति के साथ उनके घर पर आया. उसके साथ लहेरियासराय थाना क्षेत्र के चकजोहरा निवासी अब्दुल जलील का पुत्र सह उर्दू का सहायक शिक्षक अली अशरफ आया था. खुर्शीद हसन कहा कि अली अशरफ का वेतन- एरियर का काम क्यों नही कर देते हैं. इसपर इजहारुल ने कहा कि अभी रात है, सुबह में बात करेंगे. इसी बात पर अली अशरफ ने उनपर गोली चला दी. घायल अवस्था में लोगों ने इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच में भर्ती कराया. डीएमसीएच में पुलिस ने उनका फर्द बयान लिया. मामले में अभियोजन की ओर से 11 लोगों की गवाही कराई गई.
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