प्रतिनिधि, कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार की अदालत ने सोमवार को अपने सगे भाई शशिकांत की हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर बरारी थाना अंतर्गत ग्राम देहरा के अभियुक्त श्रीकांत सिंह पिता योगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर सुनाया गया है. मामला यह था कि पंचायत चुनाव के रंजिश में 9. 6. 2022 की रात लगभग नौ बजे शशिकांत सिंह गांव के ही भीमसेन के यहां से भोज खाकर लौट रहे थे. रास्ते में घात लगाकर बैठे उसके शिक्षक भाई श्रीकांत सिंह ने गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल लाया गया. इसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज फिर वहां से सिलीगुड़ी रेफर किया गया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. पंचायत चुनाव में मृतक व उसका भतीजा यानी शिक्षक श्रीकांत सिंह का पुत्र दोनों मुखिया के चुनाव लड़ा था. वहीं से विवाद उत्पन्न हुआ था. जिसका बदला लेने के लिए शिक्षक भाई श्रीकांत सिंह ने अपने ही भाई शशिकांत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
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