संग्रामपुर. संग्रामपुर थाना परिसर में शनिवार को भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन के लिए लगाये जनता दरबार में अफरा-तफरी का माहौल रहा. सीओ निशीथ नंदन और थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा की उपस्थिति में ददरीजाला पंचायत के भिखाडीह गांव की महिलाओं के एक समूह ने पूर्व प्रमुख भुनेश्वर मांझी और उनकी पत्नी पर समूह की राशि से खरीदी गयी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया और राशि दिलाने की मांग की.
महिलाओं ने आरोप लगाया कि वर्षों पूर्व आश मिशन एनजीओ के माध्यम से मेंथा समूह और लेमन ग्रास समूह का गठन किया गया था. इसमें पूर्व प्रमुख की पत्नी बबीता देवी समूह की अध्यक्ष बनी थी और कुल 40 महिलाओं को जोड़कर राशि जमा कराती थी.अध्यक्ष बबीता देवी ने समूह में जमा धनराशि का उपयोग कर तीन एकड़ से अधिक जमीन अपने नाम पर खरीद कर रजिस्ट्री करा ली. जबकि समूह के पास पैसे के लेन-देन या मासिक जमा से संबंधित कोई भी लिखित दस्तावेज या प्रमाण उपलब्ध नहीं था. अब समूह की महिलाओं ने अध्यक्ष से अपनी जमा राशि को दिलाने की मांग की. इधर सीओ ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के आरोप में यह साबित नहीं हो सका है कि जमीन की खरीद समूह की धनराशि से ही की गयी है, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीओ व थानाध्यक्ष ने आपसी सुलह का सुझाव दिया और कहा कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है. इसलिए मामले का समाधान आपसी समझौते से निकाला जायेगा. मौके पर मेंथा समूह की अध्यक्ष लगनी देवी, सचिव बिंदु देवी, कोषाध्यक्ष देवकी देवी, लेमन ग्रास समूह की सचिव अनीता देवी, कोषाध्यक्ष कौशल्या देवी सहित समूह की अन्य महिलाएं, पूर्व प्रमुख भुवनेश्वर मांझी और उनके परिजन उपस्थित थे.जनता दरबार में पांच मामले की सुनवाई, एक का निष्पादन
असरगंज. असरगंज थाना परिसर में भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर शनिवार को अंचल अधिकारी उमेश शर्मा एवं थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय की उपस्थिति में जनता दरबार लगाया गया. जनता दरबार में पांच मामलों की सुनवाई की गयी. इसमें एक मामले का निष्पादन किया गया. इस दौरान बैजलपुर निवासी कमल देवी व उदय सिंह के रास्ता विवाद में द्वितीय पक्ष ने मवेशी का नाद हटाने पर सहमति दी और मामले का निष्पादन किया गया. वहीं भतेरी के इदरीश नदाफ एवं रुस्तम, ममई गांव के करुणा देवी पति गणेश मंडल, जगत सिंह, शशि सिंह के आपसी विवाद एवं चौरगांव के शंकर राम ने बताया कि मेरी जमीन को जोत आबाद करने में ओम यादव द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है. इन दोनों मामले में द्वितीय पक्ष को नोटिस जारी कर अगले शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. मौके पर राजस्व अधिकारी फैसल खान, राजस्व कर्मचारी अभय कुमार मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है