मुंगेर. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. बीएलओ को जहां प्रशिक्षण दिया गया, वहीं समय सीमा के अंदर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. सदर प्रखंड में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ सदर कुमार अभिषेक की ने बीएलओ को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी दी.
सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन कर वंचित और 18 वर्ष आयु पूरी करने वालों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया. बताया गया कि पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था. वर्तमान में तेजी से हो रहा शहरीकरण, लगातार होने वाला प्रवासन, नये युवाओं का 18 वर्ष आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके. बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने का जहां निर्देश दिया गया. वहीं पुनरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और संविधान के तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अब तक अपने स्तर पर पात्रता की जांच की जाती रही है. अब तकनीक के विकास को देखते हुए इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक किया गया है कि ईआरओ द्वारा संतुष्टि के आधार पर प्राप्त दस्तावेजों को ईसीआइएनइटी पोर्टल पर अपलोड किया जाये. हालांकि इन दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इन्हें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही देखा जा सकेगा. यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है तो एईआरओ संबंधित मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ही ईआरओ अपना निर्णय लेंगे. आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, बीएलओ को यह निर्देशित किया है वे यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाताओं, विशेष रूप से वृद्ध बीमार, दिव्यांगजन, गरीब एवं अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाये. जरूरत पड़ने पर स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जा सकती है. आयोग सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करें.विशेष गहन पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण तिथियां
– हाउस टू हाउस सर्वेक्षण : 28 जून से 26 जुलाई 2025– मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन : 1 अगस्त 2025
– दावे और आपत्तियों की अवधि : 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025– अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 30 सितंबर 2025
क्या करेंगे बीएलओ
– बीएलओ 25 जून के उपरांत आपके घर जायेंगे
– पूर्व से भरे एन्यूमरेशन फॉर्म दो प्रतियों में आपको देंगे– आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे
– आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे तथा आपको पावती देंगेआप क्या करेंगे
– दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें, पहले से भरी हुई जानकारी के साथ– गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं
– जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें– फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें
– फार्म बीएलओ को वापस दे और प्राप्ति रसीद जरूर लें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है