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चाकू मारकर दुकानदार की हत्या मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास

मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवल दत्ता ने जमालपुर के एक दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपित रंजीत कुमार दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

प्रतिनिधि, मुंगेर. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवल दत्ता ने जमालपुर के एक दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपित रंजीत कुमार दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. इस मामले में एक अन्य आरोपित के नाबालिग रहने के कारण उसका मामला जुबनाइल कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया. सत्रवाद संख्या-32 /21 में सुनवाई के दौरान विद्धान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित रंजीत कुमार दास को हत्या के मामले में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 2 मार्च 2020 की शाम 6:30 बजे आरोपियों ने जमालपुर के छोटी केशोपुर संतोषी माता मंदिर के समीप दुकानदार नथुनी रविदास को चाकू मारकर घायल कर दिया था. जिसका इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी पुतुल देवी के बयान पर जमालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें दो लोगों को आरोपित किया गया था.

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Prabhat Khabar News Desk
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