संवाददाता, पटना
शहर के कोचिंग संस्थानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. अब तक जिले के 35 कोचिंग संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन व एनओसी के लिए आवेदन किया है. इन सभी कोचिंग संस्थानों की जांच जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे. जिन कोचिंग संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है, उनके स्थल जांच के अलावा जमीन व मकान के कागजात और फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र जांच के बाद अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे. इसके बाद ही संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए स्वीकृत दी जायेगी. अब तक जिला शिक्षा कार्यालय में 530 कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन होने की सूची प्राप्त हुई है. लगभग 20 कोचिंग संस्थानों में आवेदन तकनीकी कारणों से लंबित रखे गये हैं. जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. सुरक्षात्मक मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 (2) में दंड का प्रावधान किया गया है. अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 25 हजार रुपये व द्वितीय अपराध के लिए एक लाख रुपये के दंड का प्रावधान है. द्वितीय अपराध के बाद निबंधन रद्द किये जाने का भी प्रावधान है.——-
कोचिंग संस्थानों को पूरा करना होगा तय मानक
कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जायेगा और न चलाया जायेगा. कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर होगा. वर्ग कक्ष में प्रवेश व निकास अवरोध मुक्त होना चाहिए. बिल्डिंग बायलाॅज का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए. अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए.
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