पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से जारी सभी विज्ञापनों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों जिनका परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना शेष है ऐसे सभी मामलों में 35 प्रतिशत आरक्षण का नियम प्रभावी माना जायेगा. बीपीएससी ने कहा है कि बिहार सरकार ने राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवगर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किये जाने का प्रावधान किया गया है. इस कारण महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. यह आरक्षण राज्य स्तरीय से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक सभी पदों की नियुक्तियों में लागू होगा.
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