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बिहार में वाहन मालिक 3 महीने में कर लें ये काम, वरना रद्द हो जाएंगे DL और RC

Bihar New Traffic Rule: अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में वर्तमान मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना जरूरी हो गया है. वाहन चालकों को डाटाबेस अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा.

Bihar New Traffic Rule: अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में वर्तमान मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराना जरूरी हो गया है. वाहन चालकों को डाटाबेस अपडेट करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा. इसके बाद भी अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया गया तो साफ है कि प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर रोक लगा दी जाएगी.

दंड लगने की भी हो सकती है कार्रवाई

सिर्फ यही नहीं, डीएल-आरसी के तीन महीने से अधिक समय तक रद्द करने और दंड लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी. यह जानकारी मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि ई-चालान की व्यवस्था को और दुरुस्त करने और 90 प्रतिशत तक जुर्माना राशि की वसूली के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया है और इसे बिहार सरकार ने स्वीकार लिया है. एसओपी के तहत जल्द ही कई नए कार्य किए जाएंगे.

क्यूआर कोड से कर सकेंगे अपडेट

एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने के लिए क्यू आर कोड आधारित व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा गाड़ी और सारथी पोर्टल पर भी स्वैच्छिक अपडेशन के लिए वार्षिक अभियान शुरू किया जाएगा. साथ ही ई-चालान की व्यवस्था की वसूली और निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तर पर डैशबोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा. पुलिसकर्मियों को मिलने वाले बॉडी वॉर्न कैमरे को भी डैशबोर्ड के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा.

चालान की यह प्रक्रिया बंद

उन्होंने कहा कि मोबाइल से ली गई तस्वीर के आधार पर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. नई एसओपी के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई-चालान और जुर्माने की सूचना तीन दिनों के अंदर एसएमएस या वाट्सएप के माध्यम से डिजिटल रूप में और 15 दिनों में अंदर भौतिक रूप में देना होगा.

90 दिनों में जमा करें ई-चालान

बता दें कि ई-चालान जारी होने के 90 दिनों के अंदर उसका भुगतान करना होगा. ऐसा नहीं करने पर डीएल और आरसी को रद्द किया जाएगा. इस 90 दिनों का समय पूरा होने पर 15 दिन पहले से ही प्रतिदिन डीएल-आरसी के निलंबन या रद्द करने से जुड़ा अलर्ट नोटिस जारी किया जाएगा. अगर नोटिस के बाद भी चालान जमा नहीं किया जाता है, तो वाहन को नाट टू बी ट्रांजेक्टेड के रूप में चिह्नित कर डीएल-आरसी रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा.

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ई-चालान से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों में कर सकते हैं चैलेंज

जान लें कि नई एसओपी के अनुसार, अगर आप जारी ई-चालान से असंतुष्ट हैं तो इसके जारी होने के 30 दिनों के अंदर चुनौती दे सकेंगे.  इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी. यदि निर्धारित समय में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो मान लिया जाएगा कि चालान रद्द कर दिया गया है. साफ है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध चालान जारी किया गया है, उसे कोई दंड नहीं देना होगा. शिकायत निवारण प्राधिकरण अगर चालान बरकरार रखता है तो आदेश के 15 दिनों के भीरत चालान की पूरी राशि जमा करनी होगी.

इसे भी पढ़ें: जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर तेज हुई कार्रवाई, 400 से अधिक मामलों में जारी हुआ नोटिस

Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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