Bihar News: पटना. बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब राज्य में बिजली वितरण कंपनियां बिजली कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेंगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि महानगर क्षेत्रों में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य होगा. यदि इन समय सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो संबंधित बिजली कंपनी को प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
जनसुनवाई में रखा गया प्रस्ताव
पिछले वर्ष बिहार बिजली कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में आठवें संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था. इसके बाद आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं. जन सुनवाई के दौरान कई नागरिक, संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन अपनी राय रखने पहुंचे, जिनका आयोग ने गंभीरता से विचार किया.
ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा
आयोग ने निर्णय में कहा है कि बिजली कनेक्शन, नामांतरण, भार में वृद्धि या कमी जैसी सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे. इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के तुरंत बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन 24 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जाएगा. आवेदकों को अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी मिलेगी.
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