Bihar News: राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा पर नियोजन को लेकर विशेष तैयारी की है. इस कड़ी में सरकारी कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा पर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत अब बिहार के बोर्ड, निगम और सोसायटी में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अधिकतम 70 साल की उम्र तक संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा.
सेवानिवृत्ति की आयु सीमा
हालांकि इसके लिए एक शर्त है कि उन पदों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए. इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले से निर्धारित 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा उन पदों पर लागू होगी, जिनकी नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है. ध्यान रहे कि जो पद 65 वर्ष की सेवा आयु वाले हैं, वहां संविदा पर 70 वर्ष तक का नियोजन संभव हो सकेगा.
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वित्त विभाग से मांगे जा रहे थे दिशा-निर्देश
बता दें कि विभागों की ओर से हाल के दिनों में बोर्ड, निगम और सोसायटी में संविदा नियोजन के लिए वित्त विभाग से दिशा-निर्देश मांगे जा रहे थे. इसी विषय पर अब स्थिति संपष्ट कर दी गई है.
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