24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bihar: नीतीश सरकार ने तय की पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा, वेतन का 50% व 30% ही मिलेगी

Bihar: पुरानी पेंशन के तहत आने वाले माता-पिता की संतान जो दिव्यांग है, उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30% ही मिलेगा. केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह सीमा तय की है.

Bihar: वैसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना के तहत काम करते थे, उनकी मृत्यु के बाद संतान को दोहरी पेंशन की ऊपरी सीमा तय कर दी गयी है. पुरानी पेंशन के तहत आने वाले माता-पिता की संतान जो दिव्यांग है, उसे पेंशन के रूप में उच्चतर वेतन का 50 और 30% ही मिलेगा. केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी यह सीमा तय की है. वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

बदलाव की वजह

दरअसल, वैसे मामलों में जहां माता-पिता दोनों सरकारी कर्मी थे और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के तहत आते थे, उनकी मृत्यु के बाद पात्र संतान को दोहरा पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी की गयी थी, जो 150 रुपये प्रतिमाह ही थी. यह राशि वेतन पुनरीक्षण के दौरान अपडेट नहीं होने से आज की तिथि में अव्यवहारिक हो गयी थी. ऐसे मे ऊपरी सीमा को अपडेट करने की जरुरत महसूस की जा रही थी. केंद्र की पेंशन नियमावली, 2021 के नियम पति और पत्नी दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में दोहरा पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा तय की गयी है, जो सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति मे 1,25,000 और 75,000 प्रतिमाह है. यानी ऊपरी सीमा उच्चतम वेतन का 50 व 30% तय है.

कुछ शर्त भी

विभाग भाग की ओर से जारी अधिसूचना में दोहरा पारिवारिक पेंशन के लिए कुछ शर्त भी जोड़ी गयी है. इसमें दिव्यांग संतानो की दिव्यांगता संबंधित पेंशनर व उनके जीवन साथी के जीवन काल में रहना या घटित होना आवश्यक है. दिव्यांग संतान विवाह के बाद भी अन्य शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे.

इसे भी पढ़ें: बिहार में चुनाव से पहले यात्रा पर निकलेंगे एक और नेता, जानिए क्या है मकसद

PM Shri: पटना के 31 स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होंगे लैस, जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

Paritosh Shahi
Paritosh Shahi
परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel