Bihar Teacher Transfer: बिहार के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, अगर कोई शिक्षक स्थानांतरण को स्वीकार नहीं करना चाहते तो वे अपने वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रह सकते हैं. लेकिन ऐसे शिक्षक जिन्हें नया स्कूल आवंटित किया गया है और वे वहां योगदान नहीं देंगे, उन्हें अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर नहीं मिलेगा. यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा 22 जून को जारी किया गया.
30 जून तक करनी होगी स्थिति स्पष्ट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के आदेश के बाद शिक्षक 30 जून तक यह निर्णय लें कि वे नए विद्यालय में योगदान देना चाहते हैं या नहीं. अगर कोई शिक्षक इस तिथि तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता तो उसका स्थानांतरण स्वतः रद्द मान लिया जाएगा. इच्छुक शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर उसे हस्ताक्षरित करके पोर्टल पर अपलोड करें. इसके साथ ही नए विद्यालय में योगदान का प्रमाणपत्र भी ई-शिक्षाकोष से डाउनलोड करके प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा.
34 हजार शिक्षकों का हो चुका है तबादला
शिक्षा विभाग ने राज्यभर में 34,441 प्राथमिक शिक्षकों का तबादला किया है. विभाग को कुल 45,885 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें सबसे प्रमुख कारण आवास से स्कूल की दूरी थी. शेष आवेदनों पर छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन के कारण विचार नहीं किया जा सका.
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