CM Nitish Gift: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार बिहार के लोगों को सौगातें दे रहे हैं. इस बीच उन्होंने आज बिहार के सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया है. दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है. आज सुबह मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिये एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी. सीएम नीतीश ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की. साथ ही इस आयोग के गठन से इसका फायदा कैसे सफाई कर्मचारियों को मिलेगा, इसे लेकर अपनी बात रखी.
सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है. यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा.”
आयोग में ये सभी सदस्य होंगे शामिल
आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी लिखा कि,” बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे. यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.” इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला राज्य के सफाई कर्मचारियों के हित में बेहद ही खास माना जा रहा है.
पत्रकारों को लेकर किए थे बड़ा ऐलान
याद दिला दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किए थे. उन्होंने पत्रकारों के पेंशन राशि को दोगुना से ज्यादा कर दिया था. सीएम नीतीश ने पोस्ट कर कहा था कि, “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रुपये की जगह 15 हजार रुपये पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है. साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है.”
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