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तेजप्रताप-ऐश्वर्या विवाद: ऐश्वर्या ने मांगा है आलीशान घर और ₹1.5 लाख मासिक खर्च, आज कोर्ट में होगा अहम फैसला!

Tejpratap-Aishwarya Controversy: राजद विधायक तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. ऐश्वर्या ने उच्च स्तरीय आवास, कार, ड्राइवर और ₹1.5 लाख मासिक खर्च की मांग की है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी.

Tejpratap-Aishwarya Controversy: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला छह वर्षों से कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है. इस बीच, ऐश्वर्या ने पटना के एसके पुरी इलाके में एक उच्च स्तरीय आवास, कार, ड्राइवर, नौकर और ₹1.5 लाख मासिक खर्च की मांग की है. इस पर आज, मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी.

गोला रोड के फ्लैट को किया खारिज

सितंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या के लिए रहने की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था. इसके जवाब में तेजप्रताप ने पटना के गोला रोड स्थित ₹20,000 किराए वाले तीन कमरे के फ्लैट की पेशकश की, जिसे ऐश्वर्या ने ठुकरा दिया. इसके बाद, 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने नया आवेदन दाखिल कर उच्च स्तरीय आवास और अन्य सुविधाओं की मांग की. अब कोर्ट ने तेजप्रताप को एसके पुरी इलाके में घर चिह्नित कर जानकारी देने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट तक पहुंचा विवाद

2019 में फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या को ₹22,000 मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. हालांकि, 2020 में ऐश्वर्या ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें केवल पैसे नहीं, बल्कि 10 सर्कुलर रोड जैसी सुविधाओं वाला घर चाहिए. हाईकोर्ट ने मामला फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया और छह महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश दिया.

तेजप्रताप के वकील की प्रतिक्रिया

तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह का कहना है कि तेजप्रताप पहले ही ऐश्वर्या को पर्याप्त धनराशि दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐश्वर्या को नया घर और अन्य सुविधाएं चाहिए, तो उन्हें पहले तेजप्रताप द्वारा दी गई रकम लौटानी होगी. इस पर ऐश्वर्या ने ₹10 लाख वापस कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने ₹1.5 लाख मासिक भत्ते और अन्य सुविधाओं की मांग कर दी.

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कड़ी आपत्ति जता सकते हैं तेजप्रताप

आज, 18 फरवरी को कोर्ट में ऐश्वर्या की नई मांगों पर फैसला लिया जाएगा. इस मामले में तेजप्रताप की ओर से कड़ी आपत्ति जताई जा सकती है. कानूनी दांव-पेच के चलते यह केस बिहार की राजनीति और सामाजिक चर्चा का अहम विषय बनता जा रहा है. अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.

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Abhinandan Pandey
Abhinandan Pandey
भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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