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Bihar News: शिक्षकों को रील बनाना पड़ेगा महंगा, जींस-टीशर्ट भी बैन, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

Bihar News: शिक्षा विभाग ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गैरी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आने का निर्देश दिया है. साथ ही स्कूल परिसर में डीजे पर डिस्को और रील आदि बनाने पर भी रोक लगा दी है.

Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि स्कूल परिसर में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से डांस, डीजे डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां संचालित नहीं की जाएं. इन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही शिक्षकों का ड्रेस कोड भी तय कर दिया गया है. शिक्षक अब जींस-टीशर्ट में स्कूल नहीं आएंगे. इस आशय के निर्देश और दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने बुधवार को राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं.

रील बनाना पड़ेगा महंगा

जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों पर नृत्य, संगीत आदि के अनुशासित और शालीन कार्यक्रम ही मान्य होंगे. इस तरह सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उन सभी गतिविधियों पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है, जिसका वे रील बनाकर वायरल करते थे. आदेश में यह भी कहा गया है कि विभाग के इन निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाए.

ड्रेस कोड भी हुआ तय

इसके साथ ही विभाग ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस (औपचारिक परिधान) में ही स्कूल आएं. इस आदेश का अनुपालन पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक और अन्य कर्मचारी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान पहनकर स्कूल न आएं.

पहले भी जारी हो चुका है ऐसा पत्र

दरअसल, शिक्षा विभाग के इस पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में देखा जा रहा है कि स्कूलों में तैनात शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी सभ्य और गरिमापूर्ण व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं. इस तरह का पत्र पहले भी जारी किया जा चुका है.

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सामान्य प्रशासन के निर्देश पर जारी हुआ पत्र

दरअसल, विभाग ने माना है कि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अभद्र गतिविधियों से शिक्षा के माहौल पर नकारात्मक असर पड़ता है. आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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