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Bihar Bhumi: जमीन के म्यूटेशन के लिए कैसे करें आवेदन? किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, जानें सबकुछ

Bihar Bhumi: बिहार में जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है. आइए जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसके लिए किन कागजातों की जरूरत होगी.

Bihar Bhumi: जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है. अब म्यूटेशन के लिए आपको किसी अधिकारी से मिलने या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

क्या है दाखिल-खारिज ?

जमीन का दाखिल-खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत जमीन के मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है. इसे संपत्ति का हस्तांतरण भी कहा जाता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर जमीन की खरीद बिक्री, उत्तराधिकारी या गिफ्ट डीड के मामले में की जाती है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://biharbhumi.bihar.gov.in/ वेबसाइट खोलें.
  • इसके बाद ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें पर क्लिक करें.
  • अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करें. अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर करें और “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें.
  • अब अपना जिला, अंचल चुनें और “नया दाखिल-खारिज आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें.
  • अब म्यूटेशन आवेदन के लिए आपके पास आवेदन का विवरण, खाता-खेसरा का विवरण, क्रेता/विक्रेता/वंशज/हिस्सेदार का विवरण, विक्रयकर्ता/पूर्व जमाबंदीदार का विवरण, म्यूटेशन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज साइट पर अपलोड करने का विकल्प होगा.

दाखिल-खारिज के लिए जरूरी कागजात

  • खरीद/बिक्री/बदलैन/गिफ्ट आदि के लिए रजिस्टर्ड एवं इंटरिम डीड
  • बंटवारा रजिस्टर्ड डीड से, आपसी सहमति से बंटवारा और संबंधित कोर्ट के आदेश से हुए बंटवारा का कागज
  • उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शिड्यूल
  • वसीयत के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
  • सक्षम न्यायालय का आदेश
  • विक्रेता का लगान रसीद
  • खरीददार और विक्रेता का आधार कार्ड

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अधिक जानकारी के लिए चेक करें वेबसाइट

म्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर “नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी” पर जाकर देख सकते हैं. इस बिहार भूमि पोर्टल का इस्तेमाल आप दाखिल खारिज के आवेदन के अलावा आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी कर सकते हैं. साथ ही आपको इस पोर्टल पर अपना खाता, जमाबंदी पंजी (रजिस्टर 2), जमीन का नक्शा, जमीन का लगान सहित कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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