Birth-Death Certificate: पटना जिले में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया गया है. अब इसके लिए 21 दिनों के बाद आवेदन करने पर जुर्माना लगेगा. वहीं, 30 दिनों के अंदर 20 रुपये, एक वर्ष तक 50 रुपये और इसके बाद 100 रुपये जुर्माना देना होगा. यह बदलाव जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधन अधिनियम 2023 के साथ बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 1999 व नवीनतम संशोधन नियमावली 2025 के तहत किया गया है. यह नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा.
20 से 100 रुपये तक देना होगा जुर्माना
इसकी जानकारी जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने दी. उन्होंने कहा कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की 16 जून की अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी. जिसके तहत जन्म-मृत्यु की सूचना घटना के 21 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्रों-दस्तावेजों के साथ संबंधित रजिस्ट्रार को जमा देने पर निशुल्क रजिस्ट्रीकरण कर प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा. 21 दिनों के बाद लेकिन 30 दिन से पहले आवेदन करने पर 20 रुपये जुर्माना देने पर रजिस्ट्री कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
30 दिनों के अंदर इतना लगेगा पेनाल्टी
जानकारी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से अधिक होने पर एक वर्ष के अंदर जन्म-मृत्यु की देरी से सूचना देने पर जरूरी दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन को पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा. पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार की अनुशंसा पर ही 50 रुपये जुर्माना लेकर पंजीकरण किया जाएगा.
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एक वर्ष बाद के लिए यह नियम
वहीं 30 दिन से ज्यादा व एक वर्ष के अंदर जन्म-मृत्यु के विलंबित निबंधन कराने पर अन्य दस्तावेजों के साथ प्रारूप-14 संलग्न करना अनिवार्य होगा. जबकि एक वर्ष के बाद आवेदन करने पर उपरोक्त प्रक्रिया के साथ 100 रुपये जुर्माना देना होगा.
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