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Insurance Scam: 20 साल पुराने मामले में सजा का एलान, सीबीआई कोर्ट ने दिया 3 साल का कारावास

Insurance Scam: पटना में स्थित सीबीआई कोर्ट ने एक पुराने बीमा घोटाला मामले में तीन आरोपियों को दोषी साबित करते हुए 3 साल की कारावास और 67 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

Insurance Scam: पटना में स्थित सीबीआई कोर्ट ने एक पुराने बीमा घोटाला मामले में तीन आरोपियों को दोषी साबित करते हुए 3 साल की कारावास और 67 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. यह मामला ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) से जुड़ा है. जिसमें जाली दस्तावेजों के जरिए मवेशियों की फर्जी पॉलिसी बनाकर बिमा क्लेम करने के कोशिश की गई थी.

20 साल पुराना है मामला

सीबीआई ने इस घोटाले की जांच करीब 20 साल पहले यानी 3 मार्च 2005 को शुरू की थी. जांच के दौरान पाया गया कि OICL के कंपनी के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी अशोक कुमार, सहायक अमरेंद्र कुमार मिश्रा और बीमा एजेंट समीर कांत झा ने मिलकर झूठे नामों और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सुपौल जिले के पूर्व विधायक समेत अन्य के नाम पर मवेशी बीमा पॉलिसी जारी की थी. इस फर्जी कार्य के माध्यम से बीमा कंपनी को 50 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया गया.

मुकदमा चलते चलते गुजर गए आरोपी

सीबीआई ने मामले में 30 सितंबर 2005 को आरोपपत्र दाखिल किया था. जिसमें OICL के तत्कालीन डीओ नरेंद्र कुमार मिश्रा, शाखा मैनेजर शिव शंकर गुप्ता, एएओ अशोक कुमार, सहायक अमरेंद्र कुमार मिश्रा, बीमा एजेंट समीर कांत झा और निजी व्यक्ति मोहन मिश्रा को आरोपी बनाया गया था.

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निजी लाभ उठाने की भी कोशिश

मामले की सुनवाई के दौरान शिव शंकर गुप्ता, नरेंद्र कुमार मिश्रा, मोहन मिश्रा और समीर कांत झा की मौत हो गई. ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई. सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने न केवल पद का दुरुपयोग किया, बल्कि कंपनी की आंतरिक व्यवस्ता के साथ छेड़खानी कर निजी लाभ उठाने की भी कोशिश की.

(मृणाल कुमार की रिपोर्ट)

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Rani
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रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में काम कर रहीं हैं.

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