Muharram 2025: मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. इसके साथ ही पर्व से ठीक पहले सख्त आदेश जारी कर दिया गया है. दरअसल, पर्व को लेकर निकलने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं. बिना परमिशन किसी भी हाल में ताजिया नहीं निकाले जायेंगे. इसके लिए प्रशासन की अनुमति ली जाएगी. जुलूस के दौरान पोस्टर-बैनर, भड़काऊ नारे, बाइक पर स्टंट, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के साथ अन्य गतिविधियां, जिससे कि सामाजिक शांति भंग हो, उस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
देनी पड़ेगी रूट की जानकारी
बिहार पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि, आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही हर जुलूस के आयोजक को कम से कम 5-10 वॉलंटियर की सूची देनी होगी, जो निगरानी में सहयोग करेंगे. बिहार पुलिस की ओर से जुलूस को लेकर कहा गया कि, जिन भी मार्ग से जुलूस गुजरेगा, उस रूट चार्ट की जानकारी देनी होगी. इस पर परमिशन मिलने के बाद ही जुलूस निकाला जाएगा. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि, लाइसेंस के लिए जो आवेदन किया जाएगा, उसमें आवेदकों का नाम, पता, फोन नंबर और फोटो आईडी अनिवार्य है.
ये सभी गाइडलाइन भी किए गए जारी
वहीं, ताजिया निकालने के दौरान सभी धर्मों और समुदायों के साथ सद्भाव बनाने की अपील की गई है. अन्य गाइडलाइन्स की बात करें तो, डीजे, बैंड आदि की आवाज मानकों के अनुसार हो, किसी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस ना पहुंचे इसका ध्यान रखना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी, शराब और अन्य नसीले पदार्थों का सेवन जुलूस के दौरान वर्जित रहेगा, फोटो पोस्ट फॉर्वर्ड नहीं करना है और वाहन के जरिये यातायात में बाधा नहीं होना चाहिए. इस तरह से बिहार पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है.
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