24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार सरकार उद्योग के लिए दे रही 10 लाख, कल से शुरू होगा आवेदन, बस इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए दिए जाने वाले लोन के लिए एक जुलाई से आवेदन शुरू होगा. इससे संबंधित जानकारी उद्योग विभाग ने जारी की है.

Mukhyamantri Udyami Yojana: बिहार सरकार राज्य के युवाओं और युवतियों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक जुलाई को सुबह 11 बजे से आवेदन शुरू होंगे. विभागीय पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर आवेदन करना है. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी. उद्योग विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदक जरूरी दस्तावेज जरूर अपलोड करें, ताकि आवेदन अस्वीकृत न हो.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

जरूरी दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फोटोग्राफ (हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार 120 केबी)
  • हस्ताक्षर नमूना (अधिकतम 120 केबी)
  • बैंक स्टेटमेंट (जो खाता खोलने की तारीख को प्रमाणित करता है)*
  • रद्द चेक

आवेदन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जा सकते हैं.

पिछले वर्ष चयनित लाभार्थियों को अब मिलेगी अगली किस्त

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित लाभार्थियों को तीसरी किस्त और 2023-24 में चयनित लाभुकों की दूसरी किस्तों की भुगतान के लिए 30 जून तक आवेदन मांगे गये थे. अब इनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

Also Read: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बोले चिराग पासवान, बताया किसके नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

चयनित लाभार्थियों को ड्रोन खरीदने के लिए गाइडलाइन जारी

इधर उद्योग विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 59 परियोजनाओं में कृषि ड्रोन एज ए सर्विस परियोजना के लिए चयनित लाभुकों को ड्रोन की खरीदारी एवं सचांलन के संबंध में देखी जा रही दिक्कतों के बारे में गाइड लाइन जारी की है. गाइड लाइन के मुताबिक लाभुकों को स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन ही खरीदने चाहिए. जिनका अधिकतम वजन 25 किलोग्राम होना चाहिए. सीड कैपैसिटी आठ किलो तक होनी चाहिए. ड्रोन की बैटरी 2200 एमएएच होनी चाहिए. ड्रोन का यूएएन नंबर लाभुक के नाम से होना चाहिए. कंपनी के साथ वर्क एग्रीमेंट भी एक विशेष राशि के अनुसार होना चाहिए.

गाइड लाइन के अनुसार ड्रोन विक्रेता कंपनी की तरफ से दो साल के लिए कम से कम छह लाख रुपये प्रति वर्ष कृषि ड्रोन स्प्रे कार्य आदेश प्रदान करना होगा. साथ ही लाभुकों से कहा गया है कि जिस कंपनी से वह ड्रोन खरीद रहे हैं, उससे उसके अनुभव की जानकारी लें. कंपनी के पास स्प्रे का वर्क कहां से मिलता है? आदि की जानकारी जरूर हासिल करें.

Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel