23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Patna News : नगर निगम से पारित नक्शों की रेरा को मिलेगी ऑनलाइन जानकारी

ऐप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआइ) से पटना नगर निगम द्वारा पारित भवन मानचित्रों की अद्यतन जानकारी स्वतः रेरा को मिलती रहेगी.

संवाददाता, पटना : राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता और निगरानी को सशक्त बनाने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश दिया कि पटना नगर निगम का ऐप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआइ) 15 दिनों के भीतर रेरा बिहार को उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि इससे निगम द्वारा पारित भवन मानचित्रों की अद्यतन जानकारी स्वतः रेरा को मिलती रहेगी, जिससे बिल्डिंग प्लान पास होने की प्रक्रिया और प्रोजेक्ट निबंधन में पारदर्शिता आयेगी और समय की बचत होगी.मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप अधिनियम, 2006 से संबंधित नियमावली को तीन माह के भीतर अधिसूचित किया जाए. उन्होंने कहा कि फ्लैट मालिकों के हित की रक्षा और रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह नियमावली बेहद आवश्यक है. उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग समेत सभी संबद्ध विभागों को निर्देशित किया कि रेरा से समन्वय कर लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें. मुख्य सचिव रेरा बिहार द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, नगर विकास विभाग के सचिव, पंजीकरण, भूमि सुधार, राजस्व एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

अधिनियम के प्रावधानों की दी गयी जानकारी

रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी और बताया कि किन बिंदुओं पर विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है. उन्होंने बताया कि सीपीग्राम्स (सीपीजीआरएएमएस) पर दर्ज जनशिकायतों को रेरा में वाद में बदलने की प्रक्रिया बिहार रेरा ने देश में पहली बार प्रारंभ की है. इससे आम लोगों को समय पर न्याय मिलना शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि बिहार रेरा की तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को नीति आयोग, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय समेत कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने सराहा है. इस प्रणाली के तहत सभी निबंधित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाती है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कार्यशाला में कहा कि विभाग रेरा से प्राप्त बिंदुओं पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा और आवश्यकतानुसार अधिसूचना में संशोधन समेत अन्य कदम उठाये जाएंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel