संवाददाता, पटना राज्य में दर्जनों विषयों में स्नातक, स्तनातकोत्तर और डाइरेक्टरेट डिग्री पानेवाले प्रोफेशनल के लिए नौकरी का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने इसको लेकर नयी खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) नियमावली 2025 तैयार कर उसे अधिसूचना कर दी है. इस नियमावली के प्रभावी होने से जहां सरकार को राज्य की जनता के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकेगी वहीं दर्जनों प्रोफेशनल कोर्स करनेवाले विद्यार्थियों को नौकरी का मौका मिलेगा. खाद्य संरक्षा अधिकारी के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती होगी. इसके लिए जिस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स करनेवाले विद्यार्थियों को पात्रता मिलेगी उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान, या सूक्ष्म विज्ञान या रसान विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या मास्टर या डाक्टरेट की डिग्री अनिवार्य होगी. खाद्य तकनीक अध्ययन वाले विषयों में खाद्य इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंसकरण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान में स्नातक करनेवाले को नौकरी का मौका मिलेगा. राज्य में खाद्य संरक्षा संवर्ग में 105 पद हैं. इन पदों पर नियुक्ति के लिए इन प्रोफेशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी. खाद्य संरक्षा अधिकारी के मूल पद पर नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी.
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