23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

BPSC Exam: बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द होगी या नहीं? आज पटना हाईकोर्ट करेगा फैसला

BPSC Exam: बिहार में BPSC 70वीं पीटी परीक्षा के भविष्य को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. परीक्षा रद्द होगी या नहीं इसका फैसला आज कोर्ट करेगा. इसके पहले 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था.

BPSC Exam: बिहार में BPSC 70वीं पीटी परीक्षा के भविष्य को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं. परीक्षा रद्द होगी या नहीं इसका फैसला आज 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद हो सकता है. हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले गुरुवार को परीक्षा रद्द करवाने के लिए पटना में अभ्यर्थियों ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किए.

प्रदर्शन के दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों में हुई झड़प

इस प्रदर्शन के दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई. हजारों की संख्या में छात्र सबसे पहले BPSC ऑफिस के बाहर, फिर JDU दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए. इसके बाद डाकबंगला चौराहे पर दोनों आमने-सामने हुए. सुबह 11 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन को प्रशासन ने देर शाम साढ़े 7 बजे खत्म किया.

Also Read: दो पूर्व अधिकारियों पर चलेगा केस, लैंड फॉर जॉब मामले में अब 7 फरवरी को अगली सुनवाई

सभी यचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई

बता दें कि 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था. इसके साथ ही BPSC 70वीं PT पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है. बता दें कि सभी याचिकाओं को अब एक साथ जोड़ दिया गया है. जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. जिसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यथियों के खिलाफ दर्ज हुए FIR को वापस लेने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाना चाहिए

बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन SC ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- ‘आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.’

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Abhinandan Pandey
Abhinandan Pandey
भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel