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उपभोक्ता को जानकारी दिये बिना शेयर बेचना पड़ा महंगा, अब कंपनी को चुकाने होंगे इतने लाख रुपये..

Patna News: गलत तरीके से शेयर बेचना ट्रेडिंग कंपनी को मंहगा पड़ गया. कंपनी ने उपभोक्ता को सूचना दिये बिना करीब 2.89 लाख रुपये का शेयर बेच दिया. जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले के बाद अब 9.77 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.

Patna News: अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे इंवेस्ट करते हैं तो यह खबर काम की है. क्योंकि, आए दिन इससे संबंधित धोखाधड़ी व अन्य मामले देखने को मिलते हैं. दरअसल, बेगूसराय जिले के मंझौल निवासी प्रभात माखरिया ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी.

उन्होंने बताया कि उन्होंने छोटे निवेशक के रूप में शेयर ट्रेडिंग का व्यवसाय शुरू किया था और सेबी की सेवाओं का लाभ लिया था. इस दौरान, वायदा और विकल्प खंड के तहत कोड संख्या पीटी 77 के साथ उनका एक ट्रेडिंग खाता खोला गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के एग्जीबिशन रोड स्थित मेसर्स श्री शंकर इंवेस्टमेंट के डिलिंग कार्यालय में खोला गया था.

कंपनी को नोटिस भेजने के बाद भी समाधान नहीं

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सात नवंबर 2007 को बिना किसी आदेश के उनके खाते से गलत तरीके से कारोबार किया गया, जिससे 2.89 लाख रुपये का नुकसान हुआ. यह व्यापार उनके कोड पर बिना उनकी अनुमति के किया गया था, जैसा कि मेसर्स श्री शंकर इंवेस्टमेंट द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया. उनके खाते में मार्जिन मनी कम होने के कारण 2 लाख रुपये की हानि हुई. शिकायतकर्ता ने इस संबंध में फरवरी 2008 में नोटिस भेजकर ट्रेडिंग की गलती सुधारने की मांग की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला. इस मामले पर मेसर्स रेलिगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड ने कहा कि शिकायतकर्ता का मामला झूठा है.

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आयोग ने फैसले में क्‍या सुनाया

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटना जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र व सदस्य रजनीश कुमार ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें श्री शंकर इंवेस्टमेंट को शिकायतकर्ता को 2.89 लाख रुपये की राशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चार माह के भीतर चुकाने का आदेश दिया. इसके अलावा, मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा तथा मुकदमे की लागत के रूप में 20 हजार रुपये का भुगतान का भी आदेश किया गया. कुल मिलाकर अब कंपनी को 9.77 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.

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