Scheme For Fishermen: बिहार सरकार ने पठारी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए विशेष पहल की है. इस कड़ी में सरकार ने इन किसानों के लिए तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना शुरू की है. इस योजना का फायदा दक्षिणी बिहार के 8 पठारी बहुल जिलों बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास में रहने वाले मत्स्य किसानों को ही मिलेगा.
तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत तक अनुदान
जानकारी के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. इस विशेष योजना के तहत 0.4 से 1 एकड़ तक के तालाब निर्माण के लिए 16.70 लाख रुपये प्रति एकड़ की लागत से 80 प्रतिशत राशि दी जाएगी. इसके तहत तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप, उन्नत इनपुट और तालाब पर शेड निर्माण शामिल है.
जमीन के लिए यह है नियम
बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन या न्यूनतम 9 वर्षों के लिए लीज पर जमीन होना आवश्यक है. अपनी जमीन के लिए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या हाल की भू-राजस्व रसीद तथा लीज की स्थिति में 1,000 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पर एक करारनामा पेश करना होगा.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इसके बाद आवेदन करने वालों को जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भू-नक्शा, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण व आईएफएससी कोड के साथ आवेदन करना जरूरी होगा. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता वाली चयन समिति के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा.
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आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है. योजना की डिटेल जानकारी विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर ले सकते हैं.
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