Teacher Transfer Posting: बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विशेष कारणों से स्थानांतरित शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया गया है. सभी स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून 2025 तक अपने नवीन विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा. इसके लिए शिक्षक पोर्टल पर लॉग इन करके स्थानांतरण आदेश और योगदान प्रतिवेदन प्रपत्र डाउनलोड करेंगे. इस प्रपत्र पर शिक्षक को हस्ताक्षर कराकर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी प्रतिहस्ताक्षर करवाना होगा, फिर यह दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
घोषणा न करने पर रद्द हो जाएगा स्थानांतरण
ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं देना चाहते, उन्हें पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा. यह घोषणा करने के बाद वे अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अयोग्य माने जाएंगे और पूर्व विद्यालय में यथावत बने रहेंगे.
अवकाश पर शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
जो शिक्षक वर्तमान में अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश या उपार्जित अवकाश पर हैं, वे योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर उसे प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेज सकते हैं. प्रधानाध्यापक द्वारा “on leave” अंकित कर प्रतिहस्ताक्षरित प्रतिवेदन वापस भेजने पर शिक्षक इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
30 जून अंतिम तिथि
शिक्षकों को 30 जून 2025 तक स्थानांतरण विद्यालय में योगदान करना या “नहीं करने” की घोषणा अपलोड करनी होगी. निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उनका स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा. साथ ही जैसे ही शिक्षक पोर्टल पर योगदान की तिथि दर्ज करते हैं, उन्हें पूर्व विद्यालय से स्वतः विरमित माना जाएगा.