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बिहार लघु उद्यमी योजना के 20,106 लाभुकों 50 हजार की पहली किस्त बांटी

पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में बिहार लघु उद्यमी योजना के वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल चयनितों में से 20,106 लाभुकों को 50 हजार रुपये की पहली किस्त दी गयी.

– 100 करोड़ से अधिक राशि बांटी – युवाओं को आत्म निर्भर बनाने में इस योजना की होगी अहम भूमिका – नीतीश मिश्र संवाददाता,पटना पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में बिहार लघु उद्यमी योजना के वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल चयनितों में से 20,106 लाभुकों को 50 हजार रुपये की पहली किस्त दी गयी. इसमें अनुसूचित जाति के 4314, एसटी के 428, पिछड़ा वर्ग के 6736 और कमजोर आय वर्ग के 6731 और सामान्य वर्ग के 1897 के नव उद्यमी लाभुक शामिल हैं. इनमें 7,039 महिला लाभुक भी शामिल हैं इस तरह कुल 100.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं. समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम है. हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाए. गरीबी से मुक्त हो. यह योजना न केवल रोजगार सृजन करेगी, बल्कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में उद्यमी पोर्टल के माध्यम से 59,901 आवेदकों का औपबंधिक चयन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की रिक्तियां (9,901) भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, 11,980 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 56,248 आवेदकों का चयन किया गया है. इन सभी लाभुकों को संबंधित जिला उद्योग केंद्रों में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 20106 लाभुकों को पहली किस्त दी गयी है. बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी. इसका उद्देश्य जाति आधारित गणना में चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसके चयनित लाभुकों को उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपये की अनुदान राशि तीन किस्तों में दी जानी है. योजना बिहार के 18 से 50 साल के स्थायी निवासियों के लिए है. शर्त ये है कि इन निवासियों की मासिक पारिवारिक आय 6,000 रुपये या वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदकों को योजना के अंतर्गत चिन्हित 61 परियोजनाओं में से किसी एक का चयन करना होता है.

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