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गाड़ी पर लिखी ये बात तो कटेगा इतने रुपये का चालान, जानें नया ट्रैफिक नियम

Traffic Rule: पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा. इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

Traffic Rule: पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा. इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. नेम प्लेट उन्हीं वाहनों पर लगाना है जो संबंधित विभाग अधिकारी की सरकारी गाड़ी है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 2500 रुपए जुर्माना भरना होगा. चाहे आप बाइक पर नेम प्लेट लगाए हों, कार पर लगाए हों या कोई भी गाड़ी पर लगाए हों आपको फाइन देना पड़ेगा.

पहले दिन पुलिस ने 50 लोगों पर कसा शिकंजा

ट्रैफिक प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया है. ऐसे वाहनों के खिलाफ पटना में अभियान शुरू कर दिया है. ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य सड़कों पर अभियान चलाकर ऐसे 50 वाहनों पर शिकंजा कसा है. जो निजी वाहन में बिहार सरकार, भारत सरकार का नेम प्लेट लगाए हुए थे.

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नशे में धुत होकर चला रहे थे गाड़ी, 6 लोग पकड़े गए

इसके अलावा क्रिसमस के दिन राजधानी में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले 6 लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है. जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे सभी एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे. इसमें नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार के अलावा सारण के अनिल और अमरनाथ और पटना के प्रीतम कुमार का नाम शामिल है.

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Abhinandan Pandey
Abhinandan Pandey
भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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