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Voter List Correction: वोटर लिस्ट से जुड़ी वो हर जानकारी जो बिहार के मतदाताओं को जाननी चाहिए, वरना पछताएंगे!

Voter List Correction: बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें अब भी नहीं पता है कि आखिर क्या करना है, कौन से जरूरी दस्तावेज हैं और कब तक आप इस गणना फॉर्म को भर सकते हैं? सभी जानकारी को इस खबर में पढे़ं…

Voter List Correction: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है. मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए जनता को सही जानकारी से अवगत कराने की कोशिश की है. आयोग ने विज्ञापन के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखें, और ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन के तरीके को डिटेल से बताया है. अगर आप भी बिहार में रहते हैं या बिहार के मतदाता हैं तो आपको भी ये सारी जानकारी अवश्य जान लेनी चाहिए. इस खबर में हम वो सारी जानकारी देने वाले हैं, जो मतदाता सूची से संबंधित है और बिहार के वोटरों को जानना चाहिए. तो आइए जानते हैं…

ऑफलाइन आवेदन का तरीका

  • गणना फॉर्म (Form 6) बीएलओ (BLO) से लेकर कर तुरंत जरूरी दस्तावेज व फोटो के साथ भरकर जमा करें.
  • फॉर्म भरने की आखिरी डेट 26 जुलाई 2025 है.
  • अगर दस्तावेज उपलब्ध न हों, तब भी फॉर्म भरकर BLO को दे सकते हैं.
  • दस्तावेज अंतिम रूप से 26 जुलाई तक जमा किए जा सकते हैं.
  • जो मतदाता तब भी दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच दावा-आपत्ति अवधि में दस्तावेज जमा करा सकते हैं.
  • दस्तावेज देने वाले मतदाताओं का फिजिकल वेरीफिकेशन 1 से 25 सितंबर 2025 के बीच होगा.
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए QR कोड भी जारी किया गया है.
  • मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
  • 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है.
  • 2003 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ये 11 दस्तावेज मान्य

  • पासपोर्ट
  • जन्म प्रमाण पत्र.
  • जाति प्रमाण पत्र.
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र.
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट.
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र.
  • बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट.
  • सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट.
  • राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर.
  • नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों के ID कार्ड.

ये हैं जरूरी तारीखें

  • गणना फॉर्म भरने की अवधि- 25 जून  से 26 जुलाई 2025
  • मतदाता सूची का प्रारूप- 1 अगस्त 2025
  • दावा-आपत्ति की अवधि- 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025
  • फिजिकल वेरीफिकेशन- 1 से 25 सितंबर 2025
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 30 सितंबर 2025

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Aniket Kumar
Aniket Kumar
अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.

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