मेदिनीनगर. पलामू डीसी शशि रंजन ने नीलांबर-पीतांबरपुर अंचल के राजस्व निरीक्षक महेंद्र राम को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया. निलंबित राजस्व उप निरीक्षक के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर व उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में सीओ नीलांबर-पीतांबरपुर को नियुक्त किया गया है. 21 दिसंबर 2024 को अपर समाहर्ता कुंदन कुमार द्वारा उक्त अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था. इस दौरान पाया गया था कि कई नामांतरण वाद को अगस्त माह से ही लंबित रखा गया है. निर्धारित 90 दिनों के बाद भी निष्पादन नहीं किया जा रहा है. महेंद्र राम के द्वारा पंजी 11 में प्लॉटवार रकबा अंकित नहीं रहने के कारण नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा रही है. राजस्व उप निरीक्षक द्वारा नामांतरण के मामले में 25 मामले 90 दिनों से अधिक बिना आपत्ति के लंबित रखा गया. जो झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 का उल्लंघन है. बॉयोमैट्रिक अटेंडेंस में पाया गया कि वह प्रतिदिन अंचल कार्यालय नहीं आते हैं. डीसी श्री रंजन ने जिले के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत तय मानकों के अनुरूप सभी प्रकार के कार्यों को ससमय निष्पादित करने की बात कही है. कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी, कर्मी से वेतन की कटौती की जायेगी. निलंबन अवधि में महेंद्र राम का जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान अंचल कार्यालय मनातू द्वारा किया जायेगा. इनका मुख्यालय भी मनातू में निर्धारित किया गया है.
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