मेदिनीनगर. पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को होगा. शनिवार को 10:30 बजे से कोर्ट कार्य अवधि तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में कोर्ट में लंबित व प्रिलिटीगेशन दोनों तरह के मामले अधिक से अधिक निपटाने का प्रयास होगा. उन्होंने बताया कि पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले निस्तारण को लेकर पीठों का गठन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सुलहनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, सभी प्रकार के दीवानी मामले, विद्युत अधिनियम, विवाहेतर प्रताड़ना, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले, उपभोक्ता संरक्षण फॉर्म एवं सर्टिफिकेट केस के लंबित मामले, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, श्रम वाद, एवं न्यूनतम मजदूरी वाद, रेलवे न्यायालय में लंबित मामले, छोटे आपराधिक वाद, माप, तौल, वन विभाग, उत्पाद विभाग, ट्रैफिक चालान के लंबित मामले के अलावा बैंक ऋण के मामले, नन-बैंकिंग, फाइनेंस कंपनी के मामले भारत संचार निगम लिमिटेड के मामले, वाटर एवं होल्डिंग टैक्स के मामले बिजली संबंधित मामले, बीमा कंपनी के दावे संबंधित मामले, श्रम न्यायालय के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा के मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, सर्विस मैटर से संबंधित मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिलिटीगेशन के मामलों का निपटारा किया जायेगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक पक्षकार मौजूद होकर मामले का निस्तारण करायें. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामले निस्तारण से समय व पैसे की बचत होती हैं. साथ ही पक्षकारों में दरार सदा सर्वदा के लिए मिट जाता हैं. सुलभ व शीध्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत का सहारा लें.
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