Palamu Civil Court: मेदिनीनगर (पलामू)-पलामू की अदालत ने सोमवार को डबल मर्डर के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. उन पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया. सिविल कोर्ट के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के दोषी रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. यह मामला 2017 का है. डायन-बिसाही के शक में बेरहमी से दो लोगों को पीट-पीट कर मार डाला गया था. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गयी थी.
2017 के केस में अदालत ने सुनाया फैसला
पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव की रहनेवाली बबीता कुमारी ने हैदरनगर थाने में 22 अप्रैल 2017 को हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. डबल मर्डर में पलामू की अदालत ने जिन तीन दोषियों (रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता) को उम्रकैद की सजा सुनायी है, वे हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव के रहनेवाले हैं.
डायन-बिसाही के शक में मार डाला
हैदरनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 22 अप्रैल 2017 की सुबह 5 बजे सभी आरोपियों ने सूचिका के घर पर जाकर उसकी मां मनोरमा देवी और पिता रामसुंदर मेहता को डायन-बिसाही के शक में टांगी और डंडे पीट-पीट कर मार डाला था. इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. इस दौरान जब धीरेंद्र मेहता और धर्मेंद्र मेहता अपने माता-पिता को बचाने गए तो उन्हें भी लाठी-डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था. बबीता कुमारी और उसकी बहन सविता कुमारी को भी ग्रिल का ताला तोड़कर मारने का प्रयास किया गया लेकिन ताला नहीं टूट सका. इस वजह से दोनों बाल-बाल बच गयी थीं. सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आज सजा सुनायी.
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