23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

मस्क के ‘गालीबाज’ ग्रॉक की गलतियों का जिम्मेवार कौन? कोई नियम-कानून है या नहीं?

Grok AI Blunders: सरकारी सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया मंच एक्स को उसके एआई टूल ग्रोक द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. सरकार इस मामले में कानूनी समीक्षा कर रही है, जिससे एआई कंटेंट की जवाबदेही तय की जा सके.

Grok AI Blunders Accountability: भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) को उसके एआई टूल ग्रॉक द्वारा दिए गए उत्तरों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. हाल ही में ग्रॉक ने भारतीय नेताओं पर विवादित जवाब दिए, जिससे सरकार ने इस मामले की कानूनी समीक्षा शुरू कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक्स के साथ चर्चा कर रहा है ताकि यह समझा जा सके कि प्लैटफॉर्म स्थानीय कानूनों का पालन कर रहा है या नहीं. आईटी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत सरकार सोशल मीडिया कंटेंट की मॉडरेशन नीतियों पर सख्त रुख अपना सकती है.

भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) को उसके एआई टूल ‘ग्रॉक’ द्वारा दिए गए जवाबों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इस बारे में कानूनी राय तैयार की जा रही है, जिससे यह तय होगा कि एआई-जनित कंटेंट की जवाबदेही प्लैटफॉर्म पर होगी या नहीं.

ग्रॉक के विवादित जवाबों पर मचा बवाल

हाल ही में एक्स के यूजर्स ने ग्रॉक से भारतीय नेताओं और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल किये थे, जिसके जवाब कुछ मामलों में अनुचित और विवादास्पद थे. इसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस विषय पर एक्स के साथ बातचीत कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Grok AI: गाली-गलौज पर क्यों उतरा एलन मस्क का AI? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान

यह भी पढ़ें: iPhone और Android यूजर्स के लिए यह गलती पड़ेगी भारी, FBI ने किया अलर्ट

सरकार की सख्ती और एआई नियमन

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पहले भी गूगल के एआई टूल जेमिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक उत्तर दिये थे, जिसके बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई की थी और एआई कंटेंट मॉडरेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. अब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सोशल मीडिया और एआई प्लैटफॉर्म स्थानीय कानूनों और नैतिकता के अनुरूप कार्य करें.

आईटी अधिनियम और कानूनी चुनौती

सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन के संदर्भ में आईटी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत प्लैटफॉर्म्स को सरकार के आदेशों का पालन करना होता है. एक्स ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, जिसमें उसने इस धारा को मनमाना और असंवैधानिक बताया है. सरकार का मानना है कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यूजर्स द्वारा उत्पन्न सामग्री की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

क्या होगा आगे?

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अभी इस मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है और अंतिम निर्णय अदालतों के फैसले पर निर्भर करेगा. सरकार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स के लिए सख्त दिशानिर्देशों पर काम कर रही है, ताकि एआई-जेनरेटेड कंटेंट को जिम्मेदार और सुरक्षित बनाया जा सके.

यह भी पढ़ें: PM इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करना हुआ आसान, आ गया मोबाइल ऐप, हर महीने मिलेंगे इतने पैसे

टेक्नोलॉजी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें

Rajeev Kumar
Rajeev Kumar
राजीव, 14 वर्षों से मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में एक्टिव हैं. टेक्नोलॉजी में खास इंटरेस्ट है. इन्होंने एआई, एमएल, आईओटी, टेलीकॉम, गैजेट्स, सहित तकनीक की बदलती दुनिया को नजदीक से देखा, समझा और यूजर्स के लिए उसे आसान भाषा में पेश किया है. वर्तमान में ये टेक-मैटर्स पर रिपोर्ट, रिव्यू, एनालिसिस और एक्सप्लेनर लिखते हैं. ये किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी परतें उधेड़ने का हुनर रखते हैं. इनकी कलम का संतुलन, कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता और पाठकों के दिलों में उतारता है. जुड़िए [email protected] पर

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel