PAN Card Holders Alert: अगर आप के पास भी पैन कार्ड है तो फिर सावधान हो जाइए. क्योंकि, आपकी एक छोटी सी गलती आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगवा सकती है. जी हां, सही पढ़ा. आयकर विभाग द्वारा कुछ पैन कार्ड होल्डर्स पर जुर्माना लगाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और नहीं चाहते कि आप पर भी जुर्माना लगे तो फिर जल्दी से चेक कर लीजिए आप उस लिस्ट में हैं या नहीं.
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किन पैन कार्ड धारकों पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना?
पैन कार्ड का इस्तेमाल न सिर्फ आयकर रिटर्न दाखिल लिए किया जाता है बल्कि बैंक से लेकर इनवेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और लोन जैसे हर फाइनेंशियल काम के लिए किया जाता है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और आप उसे दोबारा एक्टिव नहीं कराते हैं तो फिर आप पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में आप को जानना जरूरी है कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है या नहीं. आप घर बैठे भी नीचे दिए गए प्रोसेस के जरिए अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं ऐसे करें चेक
- इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट पर जाना होगा.
- आपको होमपेज के नीचे “Quick Links” या “Instant e-Services” का ऑप्शन मिलेगा.
- इसके बाद आपको “Verify Your PAN” के ऑप्शन पर जाना है.
- इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, बर्थ डेट और आधार-पैन से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा.
- इसके बाद आपको एक OTP आएगा.
- जिसे डालने के बाद आपको आपके पैन कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं.
डिएक्टिवेट पैन को ऐसे करें फिर से एक्टिव
- अगर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट है तो फिर उसे एक्टिव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आधार से पैन कार्ड लिंक करवाना होगा. अगर पहले से लिंक है तो भी एक बार चेक कर लें कि यह अभी भी वैलिड है या नहीं.
- अगर आपके पास दो या डुप्लिकेट पैन कार्ड है तो आपको उसमें से एक सरेंडर करना होगा.
- आप चाहे तो NDL या UTIITSL की वेबसाइट के जरिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.
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