असरगंज. बाल श्रम के विरुद्ध शनिवार को असरगंज बाजार के विभिन्न दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट एवं मोटर गैराजों में धाबा दल ने सघन जांच अभियान चलाया गया. प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमन कुमार के नेतृत्व में चलाये गये छापेमारी अभियान में थाना क्षेत्र के तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, जिसे बाल कल्याण समिति मुंगेर में उपस्थापित कराकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया. प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि श्रम अधीक्षक का स्पष्ट निर्देश है कि यह अभियान लगातार क्रियाशील रहेगा. बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. वहीं असरगंज बाजार से मुक्त कराये गये तीन बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मुंगेर के समक्ष उपस्थित कराया गया और उन्हें बाल गृह भेज दिया गया. बताया गया कि बच्चों से प्रतिष्ठानों में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैरकानूनी है. अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रमिकों को कार्य करने वाले संचालकों के विरुद्ध जुर्माना के साथ दो वर्ष कारावास का प्रावधान है. धाबा दल में टेटियाबंबर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी निलेश कुमार, खड़गपुर के कुमार रमन, धरहरा के हिमांशु रंजन एवं परिवार विकास एनजीओ की सदस्य पिंकी कुमारी एवं पुलिस बल शामिल थे.
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