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110 बोतल शराब तस्करी मामले में दो लोगों को पांच-पांच वर्ष कारावास

उत्पाद के विशेष न्यायाधीश नितेश कुमार ने शराब तस्कर कारे चौधरी व ऑटो चालक पिंकू पासवान को दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई

मुंगेर.

नया रामनगर थाना क्षेत्र के नौवागढ़ी बाजार में वर्ष 2017 में एनएच-80 पर एक ऑटो से 110 बोतल विदेशी शराब तस्करी मामले में सोमवार को उत्पाद के विशेष न्यायाधीश नितेश कुमार ने शराब तस्कर कारे चौधरी व ऑटो चालक पिंकू पासवान को दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पीयूष कुमार एवं अपर विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

नया रामनगर थाना कांड संख्या 49/17 में सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया था और सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा मुकर्रर की. साथ ही एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी दी गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विदित हो कि 12 मार्च 2017 को नया रामनगर थाना पुलिस ने नौवागढ़ी बाजार स्थित बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने एक ऑटो से 110 बोतल विदेशी शराब बरामद की थी. जिसमें शराब कारोबारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चड़ौन गांव निवासी कारे चौधरी व ऑटो चालक पिंकू पासवान को अभियुक्त बनाया गया था.

शराब बरामदगी के मामले में अभिषेक व अमन दोषी करार

मुंगेर.

उत्पाद न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश नीतेश कुमार ने पिकअप मैजिक वाहन से 945 लीटर शराब बरामदगी मामले में तस्कर अभिषेक कुमार व पिकअप वाहन चालक अमन कुमार को दोषी करार दिया है. विदित हो कि अभिषेक कुमार मुंगेर शहर के बासुदेवपुर थाना अंतर्गत शेरपुर निवासी शंकर यादव का पुत्र है. जबकि अमन कुमार बांका जिले के बेलहर थाना अंतर्गत कुरावा गांव निवासी विनोद कुमार का पुत्र बताया जाता है. विदित हो कि 27 जुलाई 2021 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत बांक गांव के पास पुलिस ने पिकअप वाहन से कुल 945 लीटर शराब बरामद किया था. जिस मामले में ये दोनों नामजद अभियुक्त बनाये गये थे.

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