प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी विजय तिवारी को पॉक्सो एक्ट की धारा छह में 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में सात वर्ष की सजा व पांच हजार अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नही देने पर पांच माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजायें साथ में चलेगी. इस संबंध में जीएलए कॉलेज कचरवा मुहल्ला की पीड़िता ने समदा आहार रोड रेड़मा के विजय तिवारी के विरुद्ध शहर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. अभियुक्त पर आरोप था कि छह मई 2023 के शाम में पीड़िता के पिता घरेलू सामान लेने कचरवा स्थित ससुराल के बगल के दुकान पर गये थे. वापस लौटने के बाद बेटी को घर में नही देखा, तो उसे खोजने लगा. पीड़िता के माँ ने बताया कि वह पड़ोस के बच्चों के साथ बाहर खेल रही है. बाहर खेल रहे बच्चों ने बताया कि आरोपी विजय तिवारी नये मकान में उनके बेटी को ले गया है. इसके बाद पीड़िता के माता उन बच्चों के साथ उस मकान में गयी और पीड़िता को आवाज देकर खोजने लगी. मां की आवाज सुनकर पीड़िता रोते हुए बाहर आयी. पीड़िता की मां ने रोने का कारण पूछा. इसके बाद पीड़िता ने सारी स्थिति से अवगत कराया. पीड़िता को मेडिकल जांच में गुप्तांग पर जख्म पाया गया था. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए विजय तिवारी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
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