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23 विचाराधीन बंदी को रिहा करने का दिया निर्देश

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद पलामू जिले के 23 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया.

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद पलामू जिले के 23 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया गया. नालसा की ओर से 16 इंडिकेटर लागू किया गया है. इसके तहत जो कैदी जेल में बंद है, उन्हें रिहा करने का आदेश है. इसे लेकर पलामू जिले में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक 15 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई थी. इसमें पीडीजे के अलावा, डालसा सेक्रेटरी, जिले के डीसी, एसपी, कारा अधीक्षक शामिल होते हैं. जिसमें 24 विचाराधीन कैदियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था. जिसके बाद रिव्यू करने के बाद कमेटी ने 23 ऐसे कैदियों को रिहा किया. एक अौर कैदी को रिहा करने की प्रक्रिया जारी है. नालसा के आदेश के अनुसार रिलीज एट दी रेट ऑफ 75 यूटीआरसी के तहत एक कैंपेन चलाया गया है. इसके तहत जो इंडिकेटर लागू किया गया है. इसके तहत विचाराधीन कैदियों को छोड़ा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य जेलों में कैदियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. उसमें कई ऐसे भी कैदी हैं. जो सामान्य अपराध करने पर भी कई सालों से जेल में बंद है. मालूम हो कि 15 अगस्त के पहले इन सभी कैदियों को रिहा किया जायेगा.

विचाराधीन कैदी को छोड़ने के लिए तय हैं16 इंडिकेटर

इसमें वैसे विचाराधीन कैदियों को छोड़ा जाता है. जो सीआरपीसी के 436 ए के तहत जेल में बंद हैं. वैसे कैदियों को बेल पर रिहा किया गया है. लेकिन मुचलका नहीं दिया गया है. जिसमें दो साल से ज्यादा की सजा हो. जिस केस में जांच पूरी नहीं हुई हो. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंद है. लेकिन वह बीमार, अस्वस्थ व स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा हो. महिलाओं को भी इस इंडिकेटर के तहत रखा गया है. जो कैदी 19 से 21 साल में पहली बार अपराध किया हो. जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है. कोरोना काल में जिन्हें अंतरिम जमानत दिया गया था. लेकिन उसके बाद फिर वे जेल में बंद हैं. वैसे विचाराधीन कैदियों पर भी रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है. जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो. यह जानकारी डालसा के सचिव राकेश रंजन ने दी.

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