Palamu 4th Grade Recruitment: मेदिनीनगर (पलामू), चंद्रशेखर सिंह-पलामू के उपविकास आयुक्त जावेद हुसैन ने कहा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली (Palamu 4th Grade Recruitment) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पांच जुलाई 2025 है. उन्होंने आवेदकों से अपील की है कि पांच जुलाई तक अपना आवेदन नियोजन कार्यालय में जमा कर दें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पलामू जिले में नौ अगस्त तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुका है. इस बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आग्रह पर सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इस बीच आवेदकों में आवेदन करने को लेकर कंफ्यूजन है. बहाली प्रक्रिया पर रोक के बावजूद आवेदन कैसे लिए जा रहे हैं? आवेदन करना है या नहीं? प्रभात खबर ने इस बाबत वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट की है.
नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी है रोक-राधाकृष्ण किशोर
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू में चतुर्थवर्गीयकर्मियों की बहाली (Palamu 4th Grade Recruitment) को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था. दिल्ली के अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मुलाकात के दौरान अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार से भी बात हुई थी. उन्होंने बताया कि पलामू डीसी समीरा एस द्वारा बताया गया है आवेदन की तिथि तक आवेदकों से फॉर्म जमा लिया जा रहा है. राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी. चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली में पलामू जिले के लोगों को हक मिले. इसके लिए रिटेन या मार्क्स पर नियुक्ति की जाएगी. इस पर राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी. उन्होंने कहा नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगायी गयी है.
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राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन से किया था ये आग्रह
पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की होनेवाली नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम हेमंत सोरेन को पूरे मामले की जानकारी दी थी कि एकमात्र चतुर्थश्रेणी का ही पद है, जिस पर झारखंड के विभिन्न जिलों के नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है. झारखंड में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए अभी कोई नियमावली नहीं बनी है. इन पदों पर जो भी नियुक्तियां की गयी हैं, वह बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के आधार पर ही की गयी हैं. बिहार की नियमावली से झारखंड के लोगों का भला नहीं होगा. चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति झारखंड की नियमावली बनाकर ही की जानी चाहिए.
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