मेदिनीनगर. पलामू जिले के पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी को निलंबित करते हुए मुखिया पद की समस्त शक्ति सहित वित्तीय शक्ति जब्त कर ली गयी है. इस संबंध में पंचायती राज के उपनिदेशक शैलेश कुमार ने आदेश में कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ आवास योजना के आयोग्य 11 व्यक्तियों के पात्रता के सत्यापन लिए लिए डीडीसी को सूची उपलब्ध कराया था. जिसके बाद डीसी पलामू ने जिला स्तर पर एक जांच दल गठित की थी. जांच समिति ने जांच के क्रम में पाया कि सगुना पंचायत की मुखिया ने सरकार द्वारा निर्गत आवास योजना की मार्गदर्शिका के विरुद्ध मनमाने तरीके से लाभुकों का चयन किया. फर्जी तरीके से अयोग्य, सुखी संपन्न व्यक्ति को योग्य घोषित कर लाभ दिया गया है. जबकि योग्य व्यक्ति को अयोग्य बताया गया है. इस कार्य से अबुआ आवास योजना योग्य व्यक्ति को नहीं मिल पाया. इसके बाद मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया था. मुखिया के स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाया गया. इसके बाद डीडीसी पलामू ने मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद मुखिया की सारी शक्ति जब्त कर ली गयी है. जिस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है.
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